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प्लेन में कोविड प्रोटोकॉल पर अदालत सख्त : दिल्ली HC ने कहा- यात्री नियम न मानें, तो बाहर निकाल दो

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दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स में कोविड प्रोटोकॉल के सख्त पालन का आदेश दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी की बेंच ने कहा कि जो लोग एयरपोर्ट पर और विमान में मास्क नहीं पहनते हैं, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अगर कोई नियम न माने तो उसे एयरपोर्ट या विमान से बाहर कर देना चाहिए।

एयर ट्रैवल के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दाखिल की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने नियमों के सख्त पालन का आदेश जारी किया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने कोर्ट को बताया कि विमान में सिर्फ खाना खाने के दौरान मास्क उतारे जाने की छूट दी गई है।

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