जबलपुरमध्य प्रदेश

दहेज की मांग : 6-6 माह का कारावास …. पढ़े पूरी खबर

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मंडला, यश भारतl

माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंडला के द्वारा आरोपीगण महेश अहिरवार पिता लल्लू अहिरवार उम्र 38 वर्ष, महेन्द्र उर्फ मेहतर पिता लल्लू अहिरवार उम्र 40 वर्ष, मधु अहिरवार पति महेन्द्र उर्फ मेहतर उम्र 34 वर्ष तीनो निवासी ग्राम मानादेही थाना महाराजपुर जिला मंडला को धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप में सभी आरोपीगणों को 06-06 माह सश्रम कारावास एवं कुल 3000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

 

अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, फरियादी ने थाना महाराजपुर जिला मंडला में इस आशय का आवेदन पेश किया कि उसकी शादी 2016 को हिन्दू रीति-रिवाज अनुसार महेश अहिरवार से हुई थी। शादी के 15 दिन दिन बाद से ही उसका पति दहेज की मांग को लेकर उससे मारपीट करता था और मायके से एक मोटरसायकल और 3,50,000/-रूपये लाने का कहकर मारपीट करता था उसके जेठ महेन्द्र अहिरवार एवं जेठानी मधु अहिरवार भी दहेज के लिए उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। मार्च 2020 में वह अपने माता-पिता के साथ उसके मायके दानीटोला बिछिया चली गई थी।

 

उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगणों के विरूद्ध धारा 498ए सहपठित धारा 34 मा.द.स. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत मान्नीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंडला के द्वारा आरोपीगण महेश अहिरवार पिता लल्लू अहिरवार उम्र 38 वर्ष, महेन्द्र उर्फ मेहतर पिता लल्लू अहिरवार उम्र 40 वर्ष, मधु अहिरवार पति महेन्द्र उर्फ मेहतर उम्र 34 वर्ष तीनो निवासी ग्राम मानादेही थाना महाराजपुर जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

सभी आरोपीगणो को वरिष्ठ न्यायालय में अपील करने हेतु जमानत पर छोड़ा गया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह के द्वारा की गई है।

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