*जो किताब,पुस्तक मेला नहीं मिलेगी, वह सिलेबस में नही होगी*-कलेक्टर

जबलपुर यश भारत। कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना आज शाम पुस्तक मेला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिकायत पंजी का अवलोकन कर अभिभावकों की फीडबैक से फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि
पुस्तक मेले में अभिभावक गण द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा अनुशंसित कुछ किताबें मेले में नहीं मिल पा रही हैं और कतिपय विक्रेता बता रहे हैं कि उक्त किताबें मेला समाप्ति के उपरांत बुक स्टोर पर उपलब्ध हो सकेंगी। कलेक्टर ने कहा कि मेले में अनुपलब्ध किताबों के संबंध में मोनोपाली प्रथम दृष्ट्या सिद्ध है। अतएव मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फ़ीस और संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित सक्षम जिला समिति द्वारा उक्त किताब को पाठ्यक्रम से हटाकर उसके स्थान पर सर्वसुलभ किताब को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
स्कूल प्रबंधन 24 घंटो के भीतर रिप्लेसमेंट के संबंध में ज़िला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेगा। आदेश की अवहेलना करने पर स्कूल प्रबंधन के विरूद्ध विधि अनुसार कारवाई की जायेगी।
सर्वसुलभ किताब को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय
जो किताब नहीं मिलेगी,वो नही चलेगी।
कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना आज शाम पुस्तक मेला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिकायत पंजी का अवलोकन कर अभिभावकों की फीडबैक से फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि पुस्तक मेले में अभिभावक गण द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा अनुशंसित कुछ किताबें मेले में नहीं मिल पा रही हैं और कतिपय विक्रेता बता रहे हैं कि उक्त किताबें मेला समाप्ति के उपरांत बुक स्टोर पर उपलब्ध हो सकेंगी। कलेक्टर ने कहा कि मेले में अनुपलब्ध किताबों के संबंध में मोनोपाली प्रथम दृष्ट्या सिद्ध है। अतएव मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फ़ीस और संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित सक्षम जिला समिति द्वारा उक्त किताब को पाठ्यक्रम से हटाकर उसके स्थान पर सर्वसुलभ किताब को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
स्कूल प्रबंधन 24 घंटो के भीतर रिप्लेसमेंट के संबंध में ज़िला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेगा। आदेश की अवहेलना करने पर स्कूल प्रबंधन के विरूद्ध विधि अनुसार कारवाई की जायेगी।