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शिक्षक भर्ती में ews अभ्यर्थीयों को आयु सीमा में ओबीसी /sc /st के समतुल्य 5 साल क़ी छूट क्यों नहीं दी जबाब दे शासन : हाईकोर्ट

जबलपुर – मध्य oमध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज एक और अहम फैसला पारित कर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में याचिका कर्ता को अधिकतम पांच वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान करने का निर्देश दिया गया है तथा निर्देशित किया गया है क़ी कर याचिका कर्ताओ को नियुक्ति देने का आदेश पारित किया गया है ! याचिका कर्ता आशुतोष चौबे तथा काशी प्रसाद शुक्ला की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा याचिका क्रमांक 13313/2023 दायर की जाकर याचिका कर्ताओ को शिक्षक भर्ती में 5 साल की छूट प्रदान करने हेतु राहत चाही गई थी उक्त याचिका जस्टिस आज दिनांक 26/6/23 को शील नागु तथा जस्टिस अभिन्द्र कुमार सिंह की खंड पीठ में सुनवाई हेतु नियत थी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा कोर्ट को बताया की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शासन में 10% आरक्षण लागु किया गया है,

लेकिन उक्त वर्ग को आयु सीमा अनारक्षित वर्ग के समतुल्य रखा गया है, जिसके कारण उक्त आरक्षण का लाभ अभ्यर्थियों /याचिका कर्ताओ को नहीं मिल पा रहा है ! प्राथमिक शिक्षक भर्ती में गेस्ट फेक्वलटी में अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है याचिकाकर्ताओ की आयु 42 वर्ष है, याचिका कर्ताओ द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया में भाग लिया गया, सम्वधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापित करके कमिश्नर लोक शिक्षण संचनलाया भोपाल को

प्रेषित किए गए, लेकिन लोक शिक्षण कमिश्नर ने यह कहते हुए की याचिका कर्ता /अभ्यर्थियों की निर्धारित आयु 40 वर्ष से अधिक होने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा सकती, जबकि psc द्वारा ews को आयु सीमा में 5 साल की छूट प्रदान की जा रही है ! अधिवक्ता के उक्त तर्कों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने याचिका कर्ताओ को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने का अंतरिम आदेश पारित किया गया है तथा अनावेदक गणों से जबाब तलब किया जाकर अगली सुनवाई 4/7/2023 नियत की गई है

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