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सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस में दिया बड़ा फैसला, तकनीकी कारणों के चलते 11 दोषियों की रिहाई के आदेश को किया रद्द

NEW DELHI. बहुचर्चित बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले में 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। बता दें कि इन सभी दोषियों की रिहाई 15 अगस्त 2022 को हो गई थी। इस फैसले के बाद सभी 11 दोषियों को फिर से जेल जाना पड़ेगा।
फैसले के पीछे इसे बनाया आधार
शीर्ष कोर्ट ने इस फैसले के पीछे तकनीकी कारणों का हवाला दिया है। पीठ ने कहा कि यह केस महाराष्ट्र में चला था, इसलिए समय पूर्व रिहाई का फैसला महाराष्ट्र सरकार ही ले सकती है, इसी कारण को आधार बनाते हुए गुजरात सरकार के फैसले को रद्द किया जा रहा है।

अब क्या हो सकता है?
बता दें कि शीर्ष कोर्ट के इस फैसले के बाद दोषियों को फिर से जेल जाना होगा और फिर से महाराष्ट्र सरकार के समक्ष याचिका दायर करना होगी। बता दें कि इस मामले में 11 दिनों तक सुनवाई के बाद शीर्ष कोर्ट की खंडपीठ ने 12 अक्टूबर को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर अब फैसला आया है।

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