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जबलपुर – जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कर्मचारी संघ द्वारा विगत एक सप्ताह से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किये जा रहे धरना प्रदर्शन को देखते हुये एसडीएम अधारताल अनुराग सिंह ने विश्वविद्यालय परिसर में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है।
एसडीएम अधारताल द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में विश्विवद्यालय परिसर में एक साथ सामूहिक रूप से पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने, जुलूस निकालने और धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो एवं चित्र लगाने तथा व्हाट्सअप एवं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर इन्हें प्रसारित करने को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
एसडीएम अधारताल ने प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्तियों के विरूद्घ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की चेतावनी दी है। प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा आगामी आदेश तक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर में प्रवृत्त रहेगा।
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने एसडीएम अधारताल को पत्र भेजकर कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल को उग्र रूप देकर विश्विवद्यालय की महाविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों अनुसंधान केन्द्रों एवं बीज उत्पादन केन्द्र जैसी सभी इकाईयों की तालाबंदी कर शासकीय कार्य को पूर्णत: पेरालाइज्ड किये जाने की सूचना दी थी।
कृषि विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने इस पत्र में केन्द्रीय कर्मचारी संघ की हड़ताल, धरना-प्रदर्शन एवं विभिन्न इकाईयों की तालाबंदी से शैक्षणिक गतिविधियां, अनुसंधान कार्य, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य, मिडटर्न परीक्षायें, फसल की बुआई एवं बीज उत्पादन संबंधित कार्य प्रभावित होने की जानकारी भी दी थी तथा इन परिस्थितियों को देखते हुये विश्वविद्यालय परिसर में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करने का आग्रह एसडीएम अधारताल ने किया था।