अतिथि शिक्षक नियुक्ति में अनियमितता पर प्राथमिक शिक्षक निलंबित : कलेक्टर ने जारी किया आदेश

यशभारत डिंडोरी। जनसुनवाई में ग्राम पंचायत मडियारास एवं ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत शिकायत तथा संलग्न दस्तावेजों के परीक्षण में माध्यमिक शाला मडियारास में वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक अतिथि शिक्षक के रूप में दुर्गेश्वरी मार्को को नियुक्त कर अध्यापन कार्य कराने एवं मानदेय भुगतान में अनियमितता का मामला सामने आया।
शिकायत के अनुसार अतिथि शिक्षक की नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों का पालन नहीं किया गया तथा बिना पैनल बनाए नियुक्ति किए जाने के आरोप हैं। साथ ही, वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में बी.एड. की नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत रहने के बावजूद अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने तथा एक ही समय में दो स्थानों पर नियमित उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी तथ्य भी शिकायत में उल्लेखित किए गए हैं।
प्रकरण की जांच में अतिथि शिक्षक के आमंत्रण एवं नियुक्ति से पूर्व आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण में लापरवाही पाए जाने पर प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला मडियारास के प्राथमिक शिक्षक महेन्द्र सिंह उरैती को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उरैती को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डिंडौरी निर्धारित किया गया है। आदेश कलेक्टर डिंडौरी अंजू पवन भदौरिया द्वारा जारी किया गया।







