जबलपुरमध्य प्रदेश
PM मोदी की डिग्री की डिटेल देने का आदेश रद्द, केजरीवाल पर 25 हजार रुपए लगाया जुर्माना

गुजरात हाईकोर्ट के सिंगल जज जस्टिस बीरेन वैष्णव ने चीफ इनफॉर्मेशन कमिश्नर (CIC) के 2016 में दिए गए आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश में पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (PIO) और गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के PIO को मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की डिटेल पेश करने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने विशेष रूप से आप नेता और दिल्ली के CMअरविंद केजरीवाल पर पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने PM के डिग्री सर्टिफिकेट्स की डिटेल मांगी थी। यह पैसा गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा किया जाएगा।