हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं,जबलपुर में लागू हुआ आदेश

हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं,जबलपुर में लागू हुआ आदेश
जबलपुर: सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों की जान बचाने के लिए, जबलपुर प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब जिले में बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं।

आदेश का मुख्य उद्देश्य
कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि पिछले कुछ सालों में जबलपुर में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इन दुर्घटनाओं में से कई मौतें हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं। अगर वाहन चालक हेलमेट पहनें तो इन दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और घायलों की संख्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
कानूनी प्रावधानों का हवाला
इस आदेश को जारी करने के पीछे कानूनी प्रावधान भी हैं। मध्य प्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 के अनुसार, दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों के लिए आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भी समय-समय पर इस तरह के निर्देश जारी किए जाते रहे हैं बिना हेलमेट वाहन चलाने से चालक की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाना और मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
कलेक्टर के आदेश का पालन न करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा-163 (1) के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सड़कों पर सुरक्षा को बढ़ाना है यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि लोग हेलमेट पहनने को लेकर और अधिक जागरूक होंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और चोटों में कमी आएगी। यह आदेश भोपाल में पहले से ही लागू है और अब जबलपुर में भी इसे सख्ती से लागू किया गया है।






