इंदौरग्वालियरजबलपुरबिज़नेसभोपालमध्य प्रदेशराज्य

हड़ताल कर रहे ड्रायवरों के लिए काम की खबर- एक्सीडेंट होने पर पुलिस को सूचना दी तो मिलेगी जमानत, जुर्माना का उल्लेख कानून में नहीं

भोपाल में आयोजित परिवहन की बैठक में ट्रक मालिकों को दी गई अहम जानकारी

जबलपुर, यशभारत। हिट एवं रन नवीन कानून को लेकर प्रदेश भर में जारी ट्रक ड्रायवरों की हड़ताल के बीच कानून संबंधी कुछ जानकारियां परिवहन विभाग ने भोपाल में हुई बैठक में साझा की है। परिवहन विभाग ने बैठक में ट्रक मालिक को बताया गया कि नवीन कानून के तहत अगर चालक से किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो और वह सही जानकारी पुलिस तक पहंुचाता है तो उसे जमानत मिल जाएगी साथ ही नवीन कानून में जुर्माना जैसी शर्त अंकित नहीं है।
जानकारी के अनुसार हिट एवं रन के संबंध में नवीन कानूनी प्रावधान के विरोध में की जा रही हडताल के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय मण्प्रण् के दिनांक 02ण्01ण्2024 को प्रदत्त आदेश के अनुकम मेंए अपर मुख्य सचिव गृहए सचिव परिवहनए अपर परिवहन आयुक्त के साथ विभिन्न ट्रकए स्कूलए बस ऑपरेटर यूनियन आदि की हडताल समाप्त किये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में प्रस्तावित नवीन कानून के संबंध में संबंधित यूनियनों को आवश्यक जानकारी दी गई।

प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के भाग 2 में केवल उसी स्थिति में 10 वर्ष की अधिकतम सजा के प्रावधान का वर्णन है तथा कोई न्यूनतम सजा परिभाषित नहीं की गई है। जबकि कोई मोटरयान चालक किसी सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाने के बाद बिना पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिये मौके से भाग जाता है। यदि किसी व्यक्ति से एक्सीडेंट हो जाता है और वह इस संबंध में पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दे देता है तब धारा 106 ;2द्ध भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते। यह भी स्पष्ट किया गया कि कानून में उल्लेखित दण्ड माननीय न्यायालय द्वारा पूरी विधिक प्रकिया के पालन के पश्चात निर्धारित किया जाता है।
3ण् धारा 106 ;2द्ध भारतीय न्याय संहिता में जुर्माने की राशि को विशिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है। 7 लाख या 10 लाख संबंधी जुर्माने की राशि के प्रावधान का प्रचार भ्रामक होकर असत्य है।

4ण् यदि वाहन चालक एक्सीडेंट में हुई मृत्यु के विषय में समय पर पुलिस को सूचना दे देता है तो उस स्थिति में नये कानून में भी जमानती धारा का प्रावधान है। 5ण् विभिन्न ट्रकए स्कूलए बस ऑपरेटर यूनियन के प्रतिनिधिगणो को उक्त स्थितियां स्पष्ट करते हुए सेवाएं यथावत जारी रखने हेतु सहयोग करने तथा हडताल समाप्त करने का आव्हान किया गया।

Related Articles

Back to top button
WhatsApp Icon Join Youtube Channel