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NEET UG के रिजल्ट पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जारी करने पर लगाई रोक

इंदौर में परीक्षा के दौरान हुई अव्यवस्थाओं के चलते कोर्ट ने लिया सख्त रुख

इंदौर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) 2025 के अंतरिम परिणाम जारी करने पर तत्काल रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला इंदौर में 4 मई को आयोजित परीक्षा के दौरान भारी बारिश और आंधी के कारण परीक्षा केंद्रों पर हुई गंभीर अव्यवस्थाओं के मद्देनजर सुनाया है।

दरअसल, परीक्षा के दिन इंदौर के कई परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल हो गई थी, जिसके कारण छात्रों को मोमबत्ती की रोशनी में अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी। इस अव्यवस्था के खिलाफ पीड़ित छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभ्यंकर ने NEET UG परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से इस संबंध में जवाब मांगा था। हालांकि, NTA द्वारा दिए गए जवाबों से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अगले आदेश तक NEET UG के अंतरिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी।

कोर्ट ने इस मामले में NTA, मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी और संबंधित परीक्षा केंद्रों को नोटिस जारी कर 30 जून तक अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है। छात्रों और अभिभावकों के लिए यह एक बड़ी खबर है, क्योंकि वे अब परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहे थे। हाईकोर्ट के इस फैसले से परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आगे इस मामले में कोर्ट क्या रुख अपनाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

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