
जबलपुर । हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री व भाजपा नेत्री अर्चना चिटनिस के विरुद्ध लोकायुक्त द्वारा कार्रवाई न किए जाने के रवैये को चुनौती संबंधी याचिका पर जवाब-तलब कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने इस सिलसिले में राज्य शासन व लोकायुक्त को नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता बुरहानपुर निवासी बालचंद्र शिंदे की ओर से पक्ष रखा गया।
यह दी गई दलील
याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट में दलील दी गई कि ठाेस दस्तावेजों के साथ पूर्व मंत्री चिटनिस के विरुद्ध लोकायुक्त में शिकायत की गई थी, जिसे निरस्त कर दिया गया। इसीलिए हाई कोर्ट आना पड़ा। दरअसल, चिटनिस ने बुरहानपुर कृषि उपज मंडी समिति के तीन करोड़ रुपये शुगर फैक्टरी में निवेश कराए थे, लेकिन कोई शुगर फैक्टरी नहीं लगाई गई और राशि भी वापस नहीं की गई। सरकारी राशि का दुरुपयोग किए जाने के विरुद्ध हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने संबंधित जांच एजेंसी से शिकायत करने की स्वतंत्रता देते हुए जनहित याचिका का निराकरण कर दिया था। जिसके बाद उसने लोकायुक्त में दस्तावेजों के साथ शिकायत की गई। लेकिन लोकायुक्त ने मामला लगभग दो दशक पुराना होने के कारण शिकायत को रिजेक्ट कर दिया।