जबलपुरमध्य प्रदेश
MP Doctors Strike मध्यप्रदेश में जारी डॉॅक्टरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट का आदेश : तत्काल काम पर लौटने के दिए निर्देश

मध्यप्रदेश में जारी डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर एमपी हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने बड़ा फैसला लिया है। उच्च न्यायालय ने तत्काल हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध बताया है। इंदर जीत कुंवर पाल सिंह (शेरू) ने डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर याचिका लगाई थी। जिसमें हड़ताल को अवैध करार देने की मांग की गई थी।दरअसल, प्रदेशभर में 15 हजार से अधिक सरकारी डॉक्टर बुधवार (3 मई) से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। एक मई को भी बांह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जाहिर किया था। इसके बाद दो मई को डॉक्टरों ने सुबह 11 से 1 बजे तक कोई काम नहीं किया। सरकारी डॉक्टरों ने आज अपने आंदोलन के तीसरे दिन काम बंद कर दिया।