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MP में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा:सिनेमाघर, स्विमिंग पूल और कोचिंग क्लासेस पर फैसला 7 जुलाई के बाद

जबलपुर।  MP में सिनेमाघर, स्विमिंग पूल और कोचिंग क्लासेस फिलहाल बंद ही रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंध 7 जुलाई तक बढ़ा दिए। प्रदेश में कोरोना नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अब 7 जुलाई के बाद ही मंत्री समूह नाइट कर्फ्यू को हटाने या लागू रखने पर और सिनेमाघर, स्विमिंग पूल व कोचिंग क्लासेस को खोलने पर निर्णय किया जाएगा।

मध्यप्रदेश में 12 अप्रैल से 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू था, जिसमें 1 जून से छूट दी गई है। 15 जून को बाजारों को खोल दिया गया था, जबकि 26 जून को शॉपिंग मॉल, होटल-रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए थे। हालांकि, नाइट कर्फ्यू नहीं हटाया गया है। सिनेमाघर, स्विमिंग पूल व कोचिंग क्लासेस खोलने भी बंद रखने को लेकर ही आदेश हैं। यह प्रतिबंध 7 जुलाई तक बढ़ा दिए गए हैं। अनलॉक को लेकर गठित मंत्री समूह की स्वीकृति के बाद सरकार कोरोना कर्फ्यू से राहत दे रही है।

सिर्फ 10 दिन ही खुले रहे थे स्विमिंग पूल
पिछले साल 25 मार्च से 31 मई तक लॉकडाउन लागू था। जून-20 में धीरे-धीरे रियायतें दी गई थीं, लेकिन सिनेमा हॉल 16 अक्टूबर-20 और स्विमिंग पूल 15 मार्च-21 से खुले थे। स्विमिंग पूल सिर्फ 10 दिन ही खुले थे कि 25 मार्च को सरकार ने इन्हें बंद रखने के आदेश जारी कर दिए थे। अब इसे लेकर जुलाई के दूसरे सप्ताह में फैसला सरकार कर सकती है।

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