
अहमदाबाद, एजेंसी। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की दो साल की सजा बरकरार रहेगी। गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को दोपहर 2:30 बजे उनकी सांसदी चली गई थी। राहुल ने सूरत कोर्ट में फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई थी। इसके बाद 2 मई को हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
राहुल के वकील बाबूभाई मांगुकिया ने फैसले से पहले कहा था कि अगर हाईकोर्ट सजा पर रोक लगाता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी की बात की थी, किसी समाज की बात नहीं की थी। हमने सजा रद्द करने की बात की है। पिछली सुनवाई में राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु संघवी ने दलील दी थी। इस बार भी वे ही पैरवी कर सकते हैं। हालांकि, उनके आधिकारिक वकील पंकज चंपानेरी हैं।