ऑनलाइन आवेदनों पर 7 मार्च को खुलेगी लॉटरी:- – निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के मुफ्त प्रवेश की प्रक्रिया आज से होगी शुरू

जबलपुर, यशभारत। हर साल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों का नि:शुल्क प्रवेश कराया जाता है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने आगामी शिक्षण सत्र 2024-25 के लिए गैर अनुदान मान्यता प्राप्त, अशासकीय यानी निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश की समय सारणी जारी कर दी है। आज से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च तक लिए जाएंगे।
विगत कुछ वर्षों से गरीब बच्चों को बड़े और महंगे स्कूलों में इस योजना के तहत नि:शुल्क प्रवेश मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत इस प्रावधान को पूरे देश में लागू करवाया है। निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों को गरीब बच्चों के लिए रखा जाता है। 7 मार्च को पारदर्शी रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी आयोजित करते हुए आवेदकों को स्कूल आवंटित किया जायेगा। आवेदकों को एसएमएस से भी सूचित किया जायेगा। लॉटरी में चयनित आवेदक 11 मार्च से 19 मार्च तक आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश पा सकेंगे। प्रवेश लेते समय ही संबंधित प्रायवेट स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट भी दर्ज की जायेगी। प्रथम चरण की प्रक्रिया समाप्त होते ही द्वितीय चरण में प्रवेश के लिये प्रक्रिया शुरू की जायेगी। पोर्टल पर 21 मार्च को रिक्त सीटों को प्रदर्शित किया जाएगा।