
कोलकाता: इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ने के बाद, कोलकाता पुलिस ने सोमवार को एक विस्तृत बयान जारी कर अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया है। पुलिस ने उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि पनोली को “अवैध रूप से” गिरफ्तार किया गया था।
कोलकाता पुलिस ने स्पष्ट किया कि पनोली को ‘देशभक्ति व्यक्त करने’ के लिए नहीं, बल्कि कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले की उचित जांच की गई और गिरफ्तारी में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।
पुलिस के बयान के अनुसार, “मामले की विधिवत जांच की गई और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आरोपी को बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 35 के तहत नोटिस देने के कई प्रयास किए गए। हालांकि, हर बार वह फरार पाई गई। इसके परिणामस्वरूप, सक्षम अदालत द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया, जिसके बाद उसे दिन के समय गुड़गांव से वैध तरीके से गिरफ्तार किया गया।”
पुलिस ने आगे बताया कि गिरफ्तारी के बाद, पनोली को उचित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार उसे ट्रांजिट रिमांड दिया गया। बाद में अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
बीएनएसएस की धारा 35 उन परिस्थितियों का उल्लेख करती है जिनके तहत पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट या अदालती आदेश के गिरफ्तार कर सकते हैं। कोलकाता पुलिस ने पनोली को कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला एक वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस वीडियो में यह दावा किया गया था कि बॉलीवुड अभिनेता ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चुप थे।
कोलकाता पुलिस ने कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा फैलाई जा रही “गलत सूचना” पर भी आपत्ति जताई। पुलिस ने कहा, “कुछ सोशल मीडिया अकाउंट गलत सूचना फैला रहे हैं कि कोलकाता पुलिस ने पाकिस्तान का विरोध करने के लिए एक कानून के छात्र को अवैध रूप से गिरफ्तार किया है। यह कहानी शरारती और भ्रामक है।”
बता दें कि इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ पश्चिम बंगाल में मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि उसने एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बारे में कोलकाता पुलिस ने दावा किया था कि “यह भारत के नागरिकों के एक वर्ग की धार्मिक आस्था का अपमान करता है और विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य और घृणा को बढ़ावा देता है।”