जबलपुर संभाग के 3 जिले सहित 25 जिलों के शिक्षकों की नौकरी खतरें मेंः डीपीआई ने जारी किया आदेश


डीपीआई ने क्या लिखा
बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सम्मिलित नहीं करने संबंधी याचिका डब्ल्यूपी 13768/2022 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित आदेश दिनांक 3.5.2024 में यह निर्णय दिया गया है कि दिनांक 11.08.2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक की अभ्यर्थिता को ही मान्य किया जाए। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के मुताबिक 11 अगस्त 2023 को एवं इसके पश्चात नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी।
25 जिलों के शिक्षकों की नौकरी जाएगी
लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने जिन 25 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है उनमें आगर मालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा जिले शामिल हैं। यह जानकारी उन्हें 1 हफ्ते के भीतर देनी है।