जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

JABALPUR NEWS- कोर्ट केस में जिला शिक्षा अधिकारी को लापरवाही पड़ी भारीः भोपाल कमिश्नर ने कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछा क्यों दो वेतन वृद्वि रोक दें

जबलपुर, यशभारत। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी को कोर्ट केसों में लापरवाही करना मंहगा पड़ गया है। लोक शिक्षण संचालनालय कमिश्नर अभय वर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों न आपकी दो वेतन वृद्वियां रोक दी जाए।

 

9 640x470 2
6d569fb9 eb60 4607 83a6 3ca6e0d68705

लोक शिक्षण कमिश्नर ने कारण बताओ नोटिस में जिला शिक्षा अधिकारी से कहा कि यह कि, लंबित न्घ््यायालयीन अवमानना प्रकरणों की आॅनलाईन समीक्षा बैठक संचालनालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 07 एवं 08 अप्रैल 2022 को की जाकर आपको लंबित अवमानना प्रकरणों में शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करते हुए शीघ्र जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, इसके उपरांत भी आपके जिलें में अवमानना के 45 प्रकरण लंबित पाये गये है, जिनमें जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अवमानना प्रकरणों का त्वरित निराकरण नही करने से अनेक प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारियों को अप्रिय स्थिति का सामना करना पडता है।

वरिष्ठ कार्यालयों के निर्देशों के उपरांत भी आपके स्तर से कार्यवाही नही करना कार्य के प्रति उदासीनता एवं गंभीर लापरवाही का द्योतक है। आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा नियम 4965 के नियम – 03 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-966 के नियम-6 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरूद्द अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जाये? तत्संबंध में आप अपना प्रतिवाद एक सप्ताह की समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निश्चित समयावधि में प्रतिवाद प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया जाएगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button