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ITR वालो की लग पड़ी, मोदी सरकार ने महीने पहले ही किया था ये ऐलान, अब मिल रहा इसका लाभ 

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ITR वालो की लग पड़ी, मोदी सरकार ने महीने पहले ही किया था ये ऐलान, अब मिल रहा इसका लाभ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आती जा रहा है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपना व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन लोगों को वित्त वर्ष 2022-23 की कमाई के लिए आईटीआर 31 जुलाई 2023 तक दाखिल करना होगा।

ITR वालो की लग पड़ी, मोदी सरकार ने महीने पहले ही किया था ये ऐलान, अब मिल रहा इसका लाभ 

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ITR वालो की लग पड़ी, मोदी सरकार ने महीने पहले ही किया था ये ऐलान, अब मिल रहा इसका लाभ

वहीं बजट 2023 पेश करते हुए मोदी सरकार की ओर से कई नए ऐलान भी किए गए थे। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्सपेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन से जुड़ा भी एक बड़ा ऐलान किया गया था दरअसल, पहले न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता था लेकिन बजट 2023 में घोषणा की गई थी कि अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ न्यू टैक्स रिजीम से भी हासिल किया जा सकेगा।

स्टैंडर्ड डिडक्शन शब्द का तात्पर्य आय के उस हिस्से से है जो टैक्स के अधीन नहीं है जिसका उपयोग आपके टैक्स को कम करने के लिए किया जा सकता है। टैक्स दाखिल करने पर अब इनकम टैक्सपेयर्स स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ न्यू टैक्स रिजीम से आईटीआर दाखिल करने पर भी हासिल कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाला व्यक्ति 50,000 रुपये की मानक कटौती का दावा करने के लिए पात्र होगा। नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले पारिवारिक पेंशनभोगी 15,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का दावा करने के पात्र होंगे।

7 लाख रुपये तक की आय पर शून्य टैक्स

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नई कर व्यवस्था चुनने वाले व्यक्ति को शून्य टैक्स का भुगतान करना होगा यदि टैक्सेबल इनकम एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपये से अधिक नहीं है। इसके अलावा, 7.5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम वाला व्यक्ति 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के लाभ का दावा कर सकता है। इससे टैक्सेबल इनकम घटकर 7 लाख रुपये हो जाएगी और इस तरह उन्हें शून्य कर देनदारी मिलेगी।

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