जबलपुरमध्य प्रदेश

जबलपुर  में  गेहूँ उपार्जन में हेराफेरी के मामले में मयंक वेयर हाउस के मालिक और कम्प्यूटर आपरेटर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज.

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जबलपुर – किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ के उपार्जन में हेराफेरी करने तथा बोरियों में कम मात्रा में गेहूँ भरे जाने के मामले में हल एग्री प्रोड्यूसर कम्पनी के संचालक और बढैयाखेड़ा चरगंवा स्थित मयंक वेयर हाउस के मालिक नरेंद्र तोमर तथा कम्प्यूटर आपरेटर विवेक राजपूत के विरुद्ध आज देर शाम चरगंवा थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है । रबी उपार्जन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये मयंक वेयर हाउस में गोदाम स्तरीय खरीदी केंद्र बनाया गया था ।
इस खरीदी केंद्र पर उपार्जन में अनियमितता और गड़बड़ी बरते जाने की मिली शिकायत पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने मध्यप्रेदश वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के प्रबंधक एस आर निमोदा, सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आभा शर्मा को आकस्मिक जाँच के निर्देश दिये थे ।

इन अधिकारियों द्वारा 20 मई को की गई सयुंक्त जाँच में पाया कि मयंक वेयर हाउस स्थित इस खरीदी केंद्र को 70 हजार बारदाने उपार्जन हेतु उपलब्ध कराये गये थे । इन बारदानों में 50 क्विंटल प्रति बारदाने के हिसाब से कुल 35 हजार क्विंटल गेहूँ की खरीदी ही कि जा सकती है । जबकि कम्प्यूटर जनित पत्रक में 36 हजार 200.50 क्विंटल गेहूं की खरीदी प्रदर्शित की गई थी । इस प्रकार इस खरीदी केंद्र में 1हजार 200.50 क्विंटल गेहूँ की फर्जी खरीद दर्शाई गई ।

जाँच दल ने शिकायत की पुष्टि के लिये मौके पर रैंडम आधार पर 50 बोरियों की तौल भी कराई । बारदाने के 580 ग्राम वजन सहित 25.29 क्विंटल के स्थान पर इन बोरियों में 24.69 क्विंटल गेहूँ ही भरा पाया गया । इस प्रकार रैंडम आधार पर 50 बोरियों में भरे गेहूँ की तुलाई करने पर ही 0.5934 क्विंटल गेहूँ की मात्रा कम पाई गई । रैंडम आधार पर की गई तौल में पाई गई कमी के अनुपात के अनुसार मयंक वेयर हाउस के वास्तविक स्टॉक में ही 847.09 क्विंटल गेहूँ की कमी स्पष्ट हुई ।

इसके अलावा जाँच दल को समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदे गये गेहूँ की बोरियों में कोड और किसानों के नाम के टेग भी नहीं लगे मिले । जो उपार्जन नियमों और अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है । उपार्जन नियमों के मुताबिक प्रत्येक बोरी में कोड और किसानों के नाम का टेग लगाया जाना अनिवार्य है ।

समर्थन मूल्य पर गेहूँ के उपार्जन में की गई हेराफेरी के इस मामले में हल एग्री प्रोड्यूसर कम्पनी के संचालक और मयंक वेयर हाउस के मालिक नरेंद्र तोमर तथा इस गोदाम स्तरीय खरीदी केंद्र के कम्प्यूटर ऑपरेटर विवेक राजपूत के विरुद्ध धारा 420 के तहत चरगंवा थाना में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है । आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आभा शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई है ।

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