अगर आपका भी ट्रांजेक्शन होता हैं फेल तो नोट कर लीजिए यह केस, PAYTM पर होगा जुर्माना, मिलेगा पैसा या नहीं जाने बात Paytm द्वारा अक्सर किया जाने वाला ट्रांजैक्शन अगर आपका बीच में फंस जाता है तथा कंपनी आपको सही समय पर समाधान नहीं करा पाती है तो अब आपको हर हाल में समाधान दिया जायेगा। हैदराबाद डिस्टिक कंज्यूमर कमिशन ने पेटीएम के ऊपर जुर्माना ठोक दिया है।
अगर आपका भी ट्रांजेक्शन होता हैं फेल तो नोट कर लीजिए यह केस, PAYTM पर होगा जुर्माना, मिलेगा पैसा या नहीं जाने बात
दरअसल आपको बता दे की ट्रांजैक्शन करते वक्त हैदराबाद के एक उपभोक्ता ने जब ₹12000 का पेमेंट अपने मित्र बी श्रीनिवास को किया तब परमेश के अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन या श्रीनिवास को नहीं मिले। उपभोक्ता ने पेटीएम कंपनी को इसके समाधान के लिए कई बार कहा लेकिन इसके उपरांत कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया है।
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इन उपभोक्ता ने अपने बैंक का स्टेटमेंट लेकर और अपने मित्र के स्टेटमेंट को साथ में रखते हुए उपभोक्ता अदालत में केस कर दिया जिसके बाद जिला उपभोक्ता अदालत ने कंपनी के ऊपर सारे पैसे लौटाने के साथ-साथ ₹3000 के जुर्माना के भुगतान को मंजूरी दिया है।
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ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में अगर आपके पैसे करते हैं और वह सामने वाले तक नहीं पहुंचते हैं तो आपको वह पैसा 24 से 48 घंटे के भीतर मिल जाना चाहिए अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बैंकिंग लोकपाल का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं या फिर कंजूमर कोर्ट जा सकते हैं।
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