जबलपुरमध्य प्रदेश

HIGH COURT NEWS- केंट कर्मियों द्वारा शराब माफियाओ से मिलकर किया करोडो का घोटाला

केंटोंनमेंट एरिया में संचालित शराब दुकानों से केंट अधिकारियो ने 2016 से बसूल नहीं कि ट्रेड लाइसेंस फीस

जबलपुर – केंट बोर्ड जबलपुर द्वारा दिनांक 30.4.2016 को निर्णय लिया गया है की केंट एरिया में संचालित शराब दुकानों को ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाएगे तथा अंग्रेजी शराब दूकान से 4.5 लाख, देशी शराब दुकान से 1.50 लाख तथा बीयर बार से ₹ 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष ट्रेड लाइसेंस फीस वसूल की जाएगी ! लेकिन कैंट बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने आज दिनांक तक कैंट बोर्ड के उक्त निर्णय के अनुपालन में ना तो शराब दुकानों को ट्रेड लाइसेंस जारी किए गए और ना ही संबंधित दुकानों से निर्धारित की गई राशि की वसूली की गई ! इस प्रकार कैंट बोर्ड को करोड़ों रुपए की राजस्व की हानि पहुंचाई गई ! उक्त संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दोषी अधिकारियों पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हुए उक्त अधिकारियों की नामजद, सीबीआई तथा आर्थिक अपराध अन्वेषण जांच ब्यूरो सहित कई अधिकारियों को लिखित में शिकायत दाखिल की गई उक्त शिकायत पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तब याचिकाकर्ता द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में एक जनहित याचिका क्रमांक wp 6436/2023 दायर की गई ! उक्त याचिका में भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन, सेंट्रल ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ लखनऊ, कैंट बोर्ड जबलपुर, अध्यक्ष कैंट बोर्ड जबलपुर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन ब्रांच जबलपुर, इकोनामिक ऑफेंस विंग eow, तत्कालीन केंट सीओ श्री हरेंद्र सिंह, श्री राहुल आनंद शर्मा, श्री सुब्रत पाल तथा वर्तमान केंट सीईओ श्री अभिमन्यु सिंह, सेनेटरी इंस्पेक्टर श्री जीएस बघेल, श्रीमती चरण प्रीत कौर खन्ना कोआनावेदक बनाते हुए याचिका में मांग की गई है कि कैंट बोर्ड के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर राजस्व की क्षति का निर्धारण करके संबंधिततो से वसूल की जाए ! तथा कैंट बोर्ड के निर्णय दिनांक 30 अप्रैल 2016 के अनुसार निर्धारित की गई ट्रेड लाइसेंस फीस संबंधित शराब दुकानों से वसूल की जाए ! उपरोक्त याचिका की सुनवाई आज जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस हिरदेश की डिवीजन द्वारा की गई, याचिका में उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए माननीय न्यायालय द्वारा कैंट बोर्ड जबलपुर की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को निर्देश दिए हैं कि आगामी सुनवाई दिनांक 8 मई 2023 के पूर्व याचिका में उठाए गए मुद्दों का जवाब प्रस्तुत करें! याचिकाकर्ता मौसम पासी की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद साह ने की!

Yash Bharat

Editor With मीडिया के क्षेत्र में करीब 5 साल का अनुभव प्राप्त है। Yash Bharat न्यूज पेपर से करियर की शुरुआत की, जहां 1 साल कंटेंट राइटिंग और पेज डिजाइनिंग पर काम किया। यहां बिजनेस, ऑटो, नेशनल और इंटरटेनमेंट की खबरों पर काम कर रहे हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button