HIGH COURT JABALPUR NEWS:- पटवारी चयन परीक्षा मामला: ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त
HIGH COURT JABALPUR NEWS:- याचिका कर्ता को नहीं है अधिकार पटवारी चयन मे ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने का क्योंकि याचिका कर्ता अर्जित नहीं कर सका क्वालीफाईग अंक
याचिका कर्ता ने परवारी चयन मे ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को दी गई थी चुनौती
HIGH COURT JABALPUR NEWS:-
जबलपुर यशभारत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर याचिकाकर्ता शिवम शुक्ला द्वारा पटवारी चयन भर्ती 2022 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू 27प्रतिशत आरक्षण को चुनौती दी गई थी उक्त याचिका की 22 अगस्त को जस्टिस शील नागु एवं जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की खंडपीठ द्वारा क़ी गई। शासन की ओर से पक्ष रख रहे विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह ने हाई कोर्ट को बताया कि याचिका कर्ता को ओबीसी के आरक्षण को चुनौती देने का कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता पटवारी चयन भर्ती में डिसक्वालीफाई है उक्त तर्क के समर्थन में कर्मचारी चयन मंडल की ओर से राहुल दिवाकर द्वारा कोर्ट को याचिकाकर्ता की मार्कशीट प्रस्तुत की जाकर बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क भी अर्जित नहीं कर पाया है हाई कोर्ट द्वारा उक्त याचिका को निरस्त कर दिया गया हैं ! याचिका हैं! मध्य प्रदेश शासन की ओर से विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से राहुल दिवाकर ने पक्ष रखा।