हाईकोर्ट में पदोन्नति नियम-2025 पर सुनवाई टली, अब 16 सितंबर को होगी प्रत्यक्ष कार्यवाही
जबलपुर।

हाईकोर्ट में पदोन्नति नियम-2025 पर सुनवाई टली, अब 16 सितंबर को होगी प्रत्यक्ष कार्यवाही
जबलपुर। मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जबलपुर में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा एवं न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ के समक्ष यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई।
सुनवाई के दौरान प्रदेश शासन की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. वैद्यनाथन और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह उपस्थित हुए। दोनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए नियम की वैधता का समर्थन किया।
याचिकाकर्ताओं ने नियम 2025 को संविधान के मूल प्रावधानों के विपरीत बताते हुए इसे चुनौती दी है। उनका कहना है कि नए नियम पदोन्नति की प्रक्रिया में समान अवसर और आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।
खंडपीठ ने मामले में प्रत्यक्ष सुनवाई की आवश्यकता जताई और अगली तारीख मंगलवार, 16 सितंबर नियत की है। इस दिन मामले की विस्तृत सुनवाई मुख्यपीठ के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से होगी।







