ओबीसी आरक्षण मामले में अब सुनवाई 12 मार्च को: ,87 और 13 प्रतिशत का फार्मला नहीं दिया हैं कोर्ट ने

जबलपुर, यशभारत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की डिवीजन बेंच क्रमांक 2 के समक्ष ओबीसी आरक्षण से संबंधित लगभग है 86 याचिकाएं सुनवाई के लिए नियत थी सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश शासन की ओर से महाधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं जो मध्य प्रदेश शासन की ओर से दायर की गई है उनकी सुनवाई 4 मार्च को नियत है इसलिए इन प्रकरणों की सुनवाई 4 मार्च के बाद की जाए । सुनवाई के दौरान कुछ याचिका करता थे जो शिक्षक भर्ती से हैं और पटवारी चयन भर्ती से हैं और भी जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं हाल ही कैंडिडेट हैं उन्हें प्रमुख रूप से कोर्ट को अवगत कराया की 87 प्रतिशत पर भर्ती की जा रही है और 13 प्रतिशत को माननीय न्यायालय की आदेश अनुसार होल्ड किया जा रहा है, किस बात को लेकर के माननीय न्यायालय ने बड़ी गंभीरता से लिया। इसी तरह सब इंजीनियरों को मामला था जिस पर माननीय न्यायालय ने अपने आदेश पूर्व में पारित आदेशों का अवलोकन किया और माननीय न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा तो 87 प्रतिशत पर भर्ती किए जाने से संबंधित कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया है ना ही 13 प्रतिशत होल्ड करने का कोई आदेश जारी किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय को बताया कि 87 परसेंट और 13 परसेंट होल्ड करने वाला जीडी़ ने सर्कुलर जारी किया है जो की महाधिवक्ता के अभी मत पर बेस्ट है इस पर न्यायालय कहा कि जो जीडी का सर्कुलर है वह तो मेरे समक्ष चुनौती देने वाली याचिका में संलग्न नहीं है रही बात महाधिवक्ता के अभीमत की तो कोर्ट रिव्यु नहीं कर सकती है लेकिन जब आप उसे सर्कुलर को चालू रखंेगे उसमें कोर्ट अपना क्षेत्राधिकार एक्सरसाइज करेगी और इतनी बहस होने के बाद समस्त मामलों को माननीय न्यायालय द्वारा 12 मार्च के लिए नियत कर दी।