
जबलपुर, यश भारत। खेत में कटी हुई बिजली की तार जमीन पर पड़ी रहने और सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम नहीं करने के मामले में न्यायालय ने खेत मालिक को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जेएमएफसी सिहोरा सुश्री दीपशिखा दांगी की अदालत ने आरोपी राजकिशोर पटेल को धारा 338 भादवि के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार घटना 2 अप्रैल 2020 की रात करीब 10 बजे की है। राकेश चौधरी, राजकिशोर पटेल के खेत में उड़द की फसल में पानी लगाने गया था। पानी लगाते समय पाइप लाइन बदलने के दौरान खेत में बिजली की कटी हुई तार जमीन पर पड़ी मिली।बताया गया कि खेत मालिक द्वारा बिजली की तार को लेकर सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम नहीं किए गए थे। इसी दौरान राकेश चौधरी करंट की चपेट में आ गया और खेत में पड़ा मिला। घटना की सूचना पर गोसलपुर थाना पुलिस ने धारा 337 और 338 भादवि के तहत मामला दर्ज किया।







