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तुर्की एयरलाइंस के विमान में विस्फोटक! डीजीसीए के औचक निरीक्षण में हुआ खुलासा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने तुर्की एयरलाइंस को नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने तुर्की एयरलाइंस के विमानों की अचानक जांच की तो उसमें कई तरह की खामियां पाई गईं। एक विमान में तो बिना बताए कथित तौर पर विस्फोटक ले जाए जा रहे थे। डीजीसीए ने 29 मई से 2 जून के बीच दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर तुर्की एयरलाइंस की यात्री और कार्गो उड़ानों की जांच की है। डीजीसीए आगे भी जांच करेगा ताकि सुरक्षा को लेकर किसी तरह की जोखिम न रहे। विमानन मंत्रालय ने कहा है कि एक कार्गो विमान में खतरनाक सामान था।
तुर्की एयरलाइंस की आपराधिक लापरवाही का जिम्मेदार कौन?
नियमों के मुताबिक भारत आने या जाने वाले विमान से खतरनाक चीजें लाने या ले जाने के लिए डीजीसीए से अनुमति चाहिए होती है। लेकिन, तुर्की एयरलाइंस ने यह अनुमति नहीं ली थी और न ही खतरनाक सामान की घोषणा में इसका उल्लेख ही किया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि बेंगलुरु में ग्राउंड ऑपरेशंस को संभालने वाले उस एयरलाइंस के मार्शलर के पास उचित अधिकार और मार्शलिंग कार्यों के लिए वैध योग्यता कार्ड (1ड्डद्यद्बस्र ष्शद्वश्चद्गह्लद्गठ्ठष्4 ष्ड्डह्म्स्र )भी नहीं था। विमान के आगमन के दौरान मेंटेनेंस इंजीनियर भी उपलब्ध नहीं था। आगमन प्रक्रिया का पूरा काम एक तकनीशियन ने पूरा किया। जांच में यह भी पता चला कि तुर्की एयरलाइंस और उसके ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट के बीच कोई ‘सेवा-स्तर समझौता’ भी नहीं किया गया था। यही नहीं उपकरणों की उचित जवाबदेही और निगरानी भी नहीं थी।

तुर्की एयरलाइंस ने डीजीसीए के नियमों का उल्लंघन किया
वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ये जांच तुर्की एयरलाइंस द्वारा संचालित विमानों पर की गई। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन भारत में विमानन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली संस्था है। डीजीसीए यह सुनिश्चित करता है कि सभी एयरलाइंस सुरक्षा नियमों का पालन करें। विमानन मंत्रालय ने कहा, ‘कार्गो में खतरनाक सामान था जिसके लिए भारत से/को विस्फोटक ले जाने के लिए डीजीसीए से अनुमति की आवश्यकता होती है। यह न तो संलग्न पाया गया और न ही खतरनाक सामान घोषणा में इसका उल्लेख किया गया था।’ इसका साफ मतलब है कि तुर्की एयरलाइंस ने नियमों का उल्लंघन किया। यह जांच अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन (ढ्ढष्ट्रह्र) के नियमों के अनुसार हुई। डजीसीए ने तुर्की एयरलाइंस को कमियों को ठीक करने का आदेश दिया है। डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइंस आईसीएओ के नियमों और डीजीसीए के नियमों का पालन करे। इसका मतलब है कि उन्हें सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना होगा।

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा तुर्की
किसी भी एयरलाइंस की ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट वह कंपनी होती है, जो विमानों को जमीन पर सेवाएं देती है। जैसे कि विमान में सामान चढ़ाना और उतारना। समझौते के बिना, यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि काम ठीक से हो रहा है। डीजीसीए आगे से तुर्की एयरलाइंस पर और कड़ी नजर रखेगा। अगर एयरलाइंस नियमों का पालन नहीं करती है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उसकी उड़ानें रद्द की जा सकती हैं। भारत सरकार यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। यह मामला इसलिए और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है।

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