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कक्षा 9 वीं में प्रवेश आयु शिथिलताः 13 साल की उम्र में भी मिलेगा प्रवेश, आदेश जारी

जबलपुर, यशभारत। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में उम्र सीमा के चलते कक्षा 9वीं में एडमिशन नहीं होने से परेशान स्टूडेंट्स के लिए ये खबर बहुत काम की है, अब उम्र की सीमा संबंधी विसंगति को दूर कर दिया गया है । स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बारे में पत्र जारी करते हुए 13 साल में प्रवेश लेने वाली प्रक्रिया में शिथिलता प्रदान की है।

आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद बच्चों के स्कूल में एडमिशन को लेकर उम्र संबंधी कुछ नियम लागू किये गए हैं, इसके तहत अब 5 साल से कम उम्र के बच्चे-बच्ची का कक्षा 1 में एडमिशन नहीं हो सकता, इस नियम के लागू होने का मतलब ये निकला कि 13 साल से कम उम्र का बच्चा-बच्ची का एडमिशन कक्षा 9 में नहीं हो सकता, इस नियम से एमपी के हजारों 8वीं पास बच्चे 9वीं में एडमिशन से वंचित हो रहे थे।

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नियम में उलझ गए स्टूडेंट्स
गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से पहले मध्य प्रदेश में 4 से 5 साल के उम्र के बच्चे-बच्ची का एडमिशन हो जाता था और 12 से 13 साल उम्र के बीच का बच्चा-बच्ची 9 वीं में एडमिशन ले लेता था लेकिन नई शिक्षा नीति के इस नियम में वे उलझ गए, मामला स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास पहुंचा तो इसका समाधान निकाला गया है।

विसंगति दूर करते हुए विभाग ने जारी किया नया आदेश
स्कूल शिक्षा विभाग उप सचिव ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा एक में एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र 5 प्लस निर्धारित की हैै। यह आदेश केवल शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए न्यूनतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की गई है।

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