ट्रेन में चेन पुलिंग करने वाले 573 व्यक्तियों पर हुई कार्रवाई

ट्रेन में चेन पुलिंग करने वाले 573 व्यक्तियों पर हुई कार्रवाई
भोपाल यशभारत। रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कई कठोर कदम उठाए हैं। अलार्म चेन का गलत उपयोग न केवल ट्रेन संचालन में देरी का कारण बनता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है। रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत ट्रेनों में बिना उचित और पर्याप्?त कारण के चेन पुलिंग किया जाना अपराध है। ऐसा करते पाए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास या एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। भोपाल मंडल द्वारा नवंबर माह में रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कुल 573 मामले दर्ज कर न्यायालय के माध्यम से 103425 का जुर्माना वसूल किया गया। भोपाल मंडल सभी रेल उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर यात्री सुविधाओं को उपलब्ध कराने के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत है। डीआरएम पंकज त्यागी ने कहा है कि बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के चेन पुलिंग न करें, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। उक्त कृत्य से रेल संचालन विपरीत प्रभाव पड़ता है। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यात्रियों को सुरक्षित यात्रा अनुभव मिले और अलार्म चेन पुलिंग जैसी घटनाओं को कड़े कदमों से रोका जा सके।







