निजी स्कूलों पर कार्रवाई जारीः 20 स्कूलों पर कलेक्टर ने कहा फीस अधिनियम के तहत कार्रवाई करें

जबलपुर, यशभारत। निजी स्कूल की मनमानी पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना पूरी तरह से मन बन चुके हैं। 20 ऐसे निजी स्कूलों की सूची जारी की गई जिन्होंने फीस अधिनियम का पालन नहीं किया है। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग से ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने को कहा है। कलेक्टर अब तक 54 स्कूलों पर कार्रवाई कर चुका है।
मालूम हो कि बच्चों के अभिभावकों को विशेष दुकान से कापी-किताब और गणवेश क्रय करने के लिए बाध्य करना महंगा पड़ सकता है। क्राइस्ट चर्च, सेंट अलायसियस, माउंट लिट्रा सहित 33 स्कूलों की मान्यता रद हो सकती है। इस मामले में अभिभावकों की शिकायत पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कड़ा कदम उठाया है। इन स्कूलों के विरुद्ध मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (शुल्क व अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 की धारा 6 एवं 9 में मामला पंजीबद्ध किया है।
मामले में वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी है
खुली सुनवाई करेगी कलेक्टर की समिति
निजी स्कूलों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में शिकायतों की जांच कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। यह समिति खुली सुनवाई भी करेगी। जिसमें अभिभावकों एवं अन्य संबंधित पक्षकारों को साक्ष्य एवं कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।
इस नंबर पर कर सकते हैं शिकायत
निजी स्कूलों से संबंधित शिकायत के लिए कलेक्टर ने अपना मोबाइल नंबर 94070 83130 जारी किया है। इस नंबर पर अभिभावक किसी निजी स्कूल द्वारा औपचारिक या अनौपचारिक रूप से किसी विशेष दुकान से शिक्षण सामग्री क्रय करने के निर्देश से संबंधित शिकायत कर सकते है। स्कूल के ऐसे किसी कृत्य से संबंधित परामर्श, सूचना, कार्ड, पोस्टर, पंपप्लेट, बैनर की रेकार्डिंग भी भेज सकते है। शिकायतकर्ताओं का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
रोक के बाद कमीशन का खेल
मोटी शुल्क वसूलने वाले निजी स्कूल अन्य शिक्षण सामग्री पर भी कमीशन का लालच नहीं छोड़ पा रहे है। कापी-किताब, गणवेश के लिए विशेष दुकान के संचालक के साथ साठगांठ कर रहे है। एक ही दुकान से शिक्षण संबंधी सामग्री क्रय करने का अभिभावकों पर दबाव बना रहे है। एकाधिकार के कारण दुकान संचालक अभिभावकों को तीन से चार गुना तक मूल्य बढ़ाकर सामग्री बेच रहे है। इस खेल में अधिकतर निजी स्कूल मोटी कमीशन पीट रहे है। मिलीभगत के खेल में स्कूल शिक्षा विभाग भी सीधी कार्रवाई से कन्नी काटता है। ऊंची पहुंच के कारण निजी स्कूल प्रशासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर मनमानी कर रहे है।
स्कूलों की सूची जिनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फ़ीस एवं अन्य विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई-
35. लिटिल वर्ल्ड स्कूल जबलपुर
36. लिनार्ड हायर सेकेंडरी स्कूल बिलहरी जबलपुर
37. गुरू गोविंद सिंह खालसा स्कूल मढाताल जबलपुर
38. अरिहंत पब्लिक स्कूल शाहपुरा भिटोनी जबलपुर
39. आदित्य कानवेंट स्कूल गोपालबाग जबलपुर
40. शिशु विद्या पीठ काँचघर जबलपुर
41. मिलेनियम एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर
42. होली क्रास हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर
43. सेंट ग्रेबियल स्कूल रांझी जबलपुर
44. सर्वोदय इंगलिश मीडियम स्कूल
45. निर्मला इंगलिश मीडियम स्कूल
46. आर्मी पब्लिक स्कूल जबलपुर
47. गोल्डन एक पब्लिक स्कूल
48. कंगारू किड्स इनटरनेशनल स्कूल जबलपुर
49. जीपी रायल ईएम स्कूल असार नगर जबलपुर
50. WSEC KG high school indira market
51. बालक मन्दिर हायर सेकेंडरी स्कूल रामपुर
52. स्प्रिंग डे स्कूल महाराजपुर जबलपुर
53. आदित्य कानवेंट स्कूल गोपालबाग