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AAP नेता सत्येंद्र जैन को 2 साल बाद जमानत: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गए थे जेल, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने रखी ये शर्तें

आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है। जैन को मनी लॉउंड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया था, वह तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन आज उन्होंने राहत की सांस ली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी है।

 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सत्येंद्र जैन को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके के साथ जमानत दी गई है। कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए शर्त रखी है कि वह अपने केस के संबंध में किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि इस केस में फिलहाल ट्रॉयल खत्म होता नहीं दिख रहा है, इस कारण से उन्हें जमानत दी जाती है। वह 2 साल से भी अधिक समय से जेल में थे, जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था।

10 महीने के लिए बाहर आए थे जैन

पिछले साल के मई महीने में तबियत काफी बिगड़ने के कारण उन्हें ईलाज के लिए जेल से बाहर निकाला गया था। इस दौरान वह जमानत पर करीब 10 महीने के लिए बेल पर रहे थे। इस साल के मार्च में उनकी नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने आदेश देते सरेंडर करने के लिए कहा, जिसके बाद 18 मार्च को वह फिर से तिहाड़ जेल चले गए।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में होगा बड़ा रोल

बता दें कि सत्येंद्र जैन को जमानत तब मिली, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव से पहले आप के तमाम बड़े नेता जेल से बाहर आ चुके हैं। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी जेल चले गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सभी को जमानत मिल गई है। बड़े चेहरे में सिर्फ सत्येंद्र जैन ही जेल में बंद थे, लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें भी जमानत दे दी है।

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