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नंबर प्लेट को लेकर एक नया नियम लागू, कट सकता है अब 10 हजार का चालान , जान लीजिये कहीं आपके लिए दिक्कत न करे, जाने- नया नियम 

नंबर प्लेट को लेकर एक नया नियम लागू, कट सकता है अब 10 हजार का चालान, जान लीजिये कहीं आपके लिए दिक्कत न करे, जाने- नया नियम नियम जी हाँ, आज कल हर कोई गाड़ी चलाने  का शौक रखत है साथ ही अपनी गाड़ियों पर नामों के साथ साथ की ऐसी डिजाइन भी बना लेते है जो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। कुछ लोग अपनी गाड़ी पर की नंबर प्लेट पर अपना पद नाम जाति, धर्म या कुछ और लिखा लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों को खिलाफ कड़ा एक्शन ले रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे नंबर प्लेट जिन पर नंबरों के अलावा कुछ अन्य चीजें लिखी हुई है।

नंबर प्लेट को लेकर एक नया नियम लागू, कट सकता है अब 10 हजार का चालान , जान लीजिये कहीं आपके लिए दिक्कत न करे, जाने- नया नियम

Number Plate Rules
नंबर प्लेट को लेकर एक नया नियम लागू, कट सकता है अब 10 हजार का चालान , जान लीजिये कहीं आपके लिए दिक्कत न करे, जाने- नया नियम

उन पर कार्यवाही करना चालू हो चुकी है। बता दें कि यह नियम निजी और सरकारी दोनों वाहनों पर लागू होता है। हालांकि इसके पश्चात भी जनप्रतिनिधि और आम लोग अपने निजी वाहनों पर नंबर प्लेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम जाति या पद की प्लेट लगाकर घूम रहे हैं। जिससे उनके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है उनके लिए अब 10 हजार का जुर्माना भी लग सकता है। जाने आगे की बात

₹10000 तक का कट सकता है चालान 

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नंबर प्लेट को लेकर एक नया नियम लागू, कट सकता है अब 10 हजार का चालान , जान लीजिये कहीं आपके लिए दिक्कत न करे, जाने- नया नियम

आपको जानकरी दे की ऐसे वाहन जिन की नंबर प्लेट पर जाति या पद का नाम लिखा है या फिर किसी भी प्रकार नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ यदि करता है तो ऐसे चालकों पर चालन का नियम है। पहली बार ऐसा करने पर चालकों को ₹5000 का जुर्माना देना होगा। यदि इसके बाद भी नंबर प्लेट में परिवर्तन नहीं करवाया जाता है यानी पद या जातिसूचक शब्द नंबर प्लेट पर लगाए रहते हैं तो दूसरी बार ₹10000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

जानिए वाहनों की नंबर प्लेट के कुछ नियम

आपको जानकारी दे की गाड़ी के नंबर प्लेट का साइज ढाई इंच का होना जरुरी है। वहीं नंबर प्लेट पर नंबर एक ही साइज तथा सीधे लिखे होने चाहिए। नंबर को अलग तरीके या कलरफुल लिखवाने से नंबर प्लेट को आपत्तिजनक माना जाएगा।                                                                                                           स्पष्ट रूप से कहा जाए तो नंबर प्लेट पर नंबर पढ़ने योग्य होने चाहिए। इसके अलावा नंबर प्लेट पर किसी प्रकार का सांकेतिक चिन्ह नहीं होना चाहिए। व्यवसायिक वाहनों पर नंबर प्लेट पीले रंग तथा प्राइवेट व्हीकल पर नंबर प्लेट सफेद पर काले रंग से ही लिखी जानी चाहिए।

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