
जबलपुर, यश भारत। जिला न्यायालय जबलपुर में 12 सितंबर, शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश पर प्रदेशभर में एक साथ आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में विभिन्न लंबित मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण किया जाएगा।
लोक अदालत में बिजली चोरी से जुड़े मामलों में उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी। सिविल दायित्व की राशि पर प्रकरण के अनुसार 20 से 30 प्रतिशत तक की छूट तथा ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत तक की माफी का प्रावधान रखा गया है।नगर निगम से संबंधित संपत्ति कर और जलकर के बकायादारों को भी अधिभार में छूट का लाभ मिलेगा। 50 हजार रुपये तक की बकाया राशि पर पूरा अधिभार माफ किया जाएगा। वहीं, एक लाख रुपये तक के बकाये पर 50 प्रतिशत तथा एक लाख रुपये से अधिक की राशि पर 25 प्रतिशत अधिभार में छूट दी जाएगी।लोक अदालत का आयोजन सुबह 10:30 बजे से जिला न्यायालय जबलपुर सहित संबंधित तहसील न्यायालयों में किया जाएगा। पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अपने प्रकरण से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर निर्धारित स्थान पर पहुंचें।







