बकाया नहीं चुकाया तो खदान संचालकों पर आरआरसी
अगस्त तक 47.80 करोड़ का राजस्व, अवैध खनन-परिवहन के 101 मामलों में 81.17 लाख का अर्थदंड

बकाया नहीं चुकाया तो खदान संचालकों पर आरआरसी
अगस्त तक 47.80 करोड़ का राजस्व, अवैध खनन-परिवहन के 101 मामलों में 81.17 लाख का अर्थदंड
कटनी, यशभारत। जिले में खनिज राजस्व की बकाया राशि की वसूली के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर आशीष तिवारी ने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय-सीमा में बकाया जमा नहीं करने वाले खदान संचालकों के खिलाफ भू-राजस्व संहिता के तहत आरआरसी जारी कर वसूली की जाए। साथ ही बिना वैध रॉयल्टी खनिज का परिवहन पाए जाने पर पंजीयन निरस्त करने सहित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
खनिज विभाग की समीक्षा के अनुसार जिले में वर्तमान में 119 मुख्य और 77 गौण खदानें संचालित हैं। चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त तक इनसे 47 करोड़ 80 लाख रुपए खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। राजस्व लक्ष्य की पूर्ति के लिए बकायेदार खदान संचालकों से राशि वसूलने पर निगरानी बढ़ाई गई है।
कलेक्टर ने विगत वर्षों की असंचालित खदानों और बकाया डेड रेंट वाले खदान धारकों की भी समीक्षा के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि बकाया राशि जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध आरआरसी की कार्रवाई की जाए। स्वीकृत खदानों में अनुमत्य मात्रा के अनुरूप उत्पादन और प्रेषण की भी जांच होगी। जहां रॉयल्टी जमा नहीं की जा रही है, वहां मौके पर भौतिक सत्यापन कराया जाएगा।
अवैध खनन-परिवहन पर 81.17 लाख का अर्थदंड
खनिज विभाग ने अगस्त तक अवैध खनिज उत्खनन के 4 मामलों में 7 लाख 89 हजार रुपए और अवैध खनिज परिवहन के 97 मामलों में 73 लाख 28 हजार 223 रुपए का अर्थदंड वसूला है। दोनों तरह के मामलों में कुल 81 लाख 17 हजार 223 रुपए की वसूली हुई है।
बिना रॉयल्टी खनिज परिवहन के मामलों में नियमित जांच और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य अवैध खनन पर रोक के साथ खनिज राजस्व की क्षति को रोकना है।







