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बिना परमिट और टैक्स के दौड़ रहे दो पुलर वाहन जब्त

 मामला पहुंचा न्यायालय 

जबलपुर, यशभारत। परिवहन विभाग के संभागीय उड़नदस्ता दल ने मोटरयान अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रांसटेक लॉजिस्टिक इंटरनेशनल कंपनी के दो पुलर वाहनों को जब्त किया है। दोनों वाहन बिना वैध परमिट और मोटरयान कर जमा किए संचालित पाए गए।परिवहन विभाग के अनुसार, जांच के दौरान वाहन क्रमांक MH-46-CU-5214 एवं MH-46-CU-6214 जबलपुर से महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे। दस्तावेजों की जांच में दोनों वाहनों का परमिट समाप्त पाया गया, वहीं मध्यप्रदेश मोटरयान कर भी जमा नहीं किया गया था। नियमों के उल्लंघन पर संभागीय उड़नदस्ता टीम ने तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को जब्त कर लिया।

जब्त किए गए वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से बरगी थाना परिसर में खड़ा कराया गया है। साथ ही पूरे प्रकरण को आवश्यक अग्रिम कार्रवाई एवं सुनवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।परिवहन निरीक्षक एवं प्रभारी विक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि बिना वैध परमिट और कर जमा किए सड़क पर संचालित होने वाले वाहनों के विरुद्ध विभाग का विशेष जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि परिवहन व्यवस्था में नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित हो सके।

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