बिना लाइसेंस विक्रेता पर एफआईआर
रीठी में छापेमारी के दौरान 7 क्विंटल धान बीज जब्त, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई

बिना लाइसेंस विक्रेता पर एफआईआर
अवैध बीज कारोबार पर प्रशासन की सख्ती
रीठी में छापेमारी के दौरान 7 क्विंटल धान बीज जब्त, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई
कटनी,यशभारत। जिले में किसानों को गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने अवैध बीज कारोबार के खिलाफ सख्ती तेज कर दी है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर कृषि विभाग ने रीठी क्षेत्र में बिना वैध लाइसेंस बीज का भंडारण और विक्रय करने वाले एक विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। प्रशासन का कहना है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
कृषि विभाग के बीज निरीक्षक मुकेश लोधी ने 8 जुलाई को ग्राम मुहास स्थित एक कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि केंद्र बिना लाइसेंस धान बीज का भंडारण और विक्रय कर रहा था। मौके से कुल 7 क्विंटल धान बीज जब्त किए गए, जिनमें सुपर गंगा कावेरी (आईआर-64) के 2.50 क्विंटल, अन्नदाता सीड्स (एमटीयू-1010) के 4 क्विंटल तथा अन्नदाता सीड्स (आईआर-64) के 50 किलोग्राम बीज शामिल हैं।
बीज निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उपसंचालक कृषि की शिकायत पर संबंधित संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत रीठी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जिला प्रशासन ने सभी बीज विक्रेताओं को स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना वैध लाइसेंस बीजों का भंडारण अथवा विक्रय करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों से भी अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही बीज खरीदें और खरीद की रसीद अवश्य प्राप्त करें। प्रशासन ने कहा है कि जिले में बीज, खाद और कीटनाशकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा।







