भोपालमध्य प्रदेश

राजा भोज विमानतल की सुरक्षा और स्वच्छता पर सख्ती, बिना एनओसी निर्माण पर रोक के निर्देश

Strict measures ordered regarding security and cleanliness at Raja Bhoj Airport; directive issued to halt construction lacking an NOC.

राजा भोज विमानतल की सुरक्षा और स्वच्छता पर सख्ती, बिना एनओसी निर्माण पर रोक के निर्देश

भोपाल, यश भारत। भोपाल के राजा भोज विमानतल और उसके आसपास सुरक्षा स्वच्छता तथा पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने कहा कि विमानतल और उसके आसपास सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। बुधवार को एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में संभागायुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने फ्लाईओवर के नीचे एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में विमानपत्तन निदेशक ने पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विमानतल की गतिविधियों और सुविधाओं की जानकारी दी। इस दौरान एडीएम सुमित पांडेय आलोक त्रिपाठी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी एवं अन्य विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। संभागायुक्त ने बिना लाइसेंस संचालित मांस एवं मछली की दुकानों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने खुले में अवैध विक्रय रोकने और दुकानों में स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विमानतल के आसपास स्थित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी निर्माण कार्य से पहले भारतीय विमानन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य होगा। बिना एनओसी किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि एनओसीएएस सॉफ्टवेयर से एनओसी जारी होने के बाद ही नगर निगम निर्माण की अनुमति प्रदान करे।बैठक में विमानतल के फ्लाइट अप्रोच एरिया में लेजर एवं हाई इंटेंसिटी लाइट के उपयोग पर नियमानुसार प्रतिबंध लागू कराने के निर्देश भी दिए गए। संबंधित पुलिस थानों को निगरानी रखने नगर निगम को कचरा स्थलों की नियमित सफाई कराने तथा डॉग स्क्वॉड के माध्यम से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण की कार्रवाई करने के लिए कहा गया। साथ ही विमानतल के आसपास पेड़ों की नियमित जांच और आवश्यक छंटाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। संभागायुक्त ने विमानतल के निकट संचालित मैरिज गार्डनों में लेजर बीम और हाई इंटेंसिटी लाइट के उपयोग पर भी नियमानुसार प्रतिबंध लागू करने तथा निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विमानतल की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी विभागों को समन्वित एवं प्रभावी ढंग से कार्य करना होगा।

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