
गाड़ियों पर लिखी जाति तो कटेगा चालान
नई दिल्ली, यश भारत सड़कों पर चलती कई गाड़ियों पर आपने जाति सूचक नाम या शब्द लिखे देखे होंगे। कुछ लोग इसे अपनी पहचान और गौरव से जोड़ते हैं, लेकिन कानून की नजर में यह गंभीर उल्लंघन है। अब ट्रैफिक पुलिस ऐसे मामलों पर सख्ती बरतते हुए जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई कर रही है।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत वाहन की नंबर प्लेट पर केवल रजिस्ट्रेशन नंबर ही प्रदर्शित किया जा सकता है। नियम 50 के अनुसार, इसके अलावा किसी भी प्रकार का शब्द, स्टिकर या चिन्ह लगाना अवैध है। यदि कोई व्यक्ति नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करता है या उस पर अतिरिक्त जानकारी लिखवाता है, तो धारा 192 के तहत पहली बार 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोबारा उल्लंघन करने पर यह जुर्माना 10,000 रुपये तक बढ़ सकता है या एक साल तक की सजा भी हो सकती है।
इसके अलावा, कई लोग वाहन के पीछे के शीशे या बॉडी पर जाति दर्शाने वाले शब्द लिखवाते हैं। पुलिस इसे भी नियमों का उल्लंघन मानती है। धारा 177 और 179(1) के तहत ऐसे मामलों में 1,000 से 2,500 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है।







