
EOW ने ₹226 करोड़ के टेंडर घोटाले में कैलाश देवबिल्ड के संचालकों पर FIR की दर्ज
फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर ठेके लेने का आरोप; तीन डायरेक्टर नामजद
जबलपुर यशभारत (म.प्र.): आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) जबलपुर ने कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Kailash Devbuild India Pvt. Ltd.) कंपनी के प्रबंध संचालक और दो डायरेक्टरों के खिलाफ फर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी से ₹226 करोड़ के ठेके प्राप्त करने के आरोप में FIR दर्ज की है।
मुख्य आरोप और विवरण
आरोपीगण:
कैलाश कुमार शुक्ला, प्रबंध संचालक, कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रा.लि.
सीमा शुक्ला, डायरेक्टर, कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रा.लि.
भानू शुक्ला, डायरेक्टर, कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रा.लि. (सभी निवासी: 818 हाथीताल कालोनी, जबलपुर)
अपराध क्रमांक: 156/2025
धाराएं: धारा 34, 420 (धोखाधड़ी), 465 (कूटरचना), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से कूटरचना), 471 (फर्जी दस्तावेज का उपयोग), और 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) भा.द.वि.
मामले का खुलासा
EOW को शिकायत मिली थी कि कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों ने म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, शक्ति भवन, जबलपुर से ठेके हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए हैं।
जांच में यह पाया गया कि कंपनी के संचालक कैलाश कुमार शुक्ला, सीमा शुक्ला और भानू शुक्ला ने टेंडर क्रमांक-टी.आर.-36/16, टी.आर.-13/20 और टी.आर.-35/20 को प्राप्त करने के लिए इनॉक्सविंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड, नोयडा का दिनांक 02-03-2017 का एक कूटरचित परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया।
हाईटेंशन लाइनों और सब-स्टेशनों के ठेके
फर्जी सर्टिफिकेट का उपयोग करके कंपनी ने मुख्य रूप से 220 के.व्ही. के सब-स्टेशनों के टेंडर प्राप्त किए, जो हाईटेंशन लाइनों और सब-स्टेशनों के निर्माण से संबंधित थे। जांच के दौरान, इनॉक्सविंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड, नोयडा से प्राप्त जानकारी ने पुष्टि की कि जिस सर्टिफिकेट के आधार पर कैलाश देवबिल्ड को 220 के.व्ही. के विंड फार्म पूलिंग सब स्टेशन बनाने का ठेका दिया गया था, वह उनके द्वारा जारी नहीं किया गया था।
यह प्रमाणित होने के बाद कि आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेज का उपयोग करके मध्य प्रदेश शासन की कंपनी के साथ धोखाधड़ी की है, EOW ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।







