मप्र हाई कोर्ट ने तेंदूखेड़ा एसडीओपी के आदेश पर लगाई रोक
जबलपुर, । हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिये तेंदूखेड़ा एसडीओपी के आदेश पर रोक लगा दी। इसी के साथ केस डायरी व नोटिस का जवाब पेश करने चार सप्ताह का समय दे दिया। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता जबेरा, दमोह निवासी केशव प्रसाद शर्मा की ओर से अधिवक्ता नीलेश जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि तुलाराम शर्मा नामक व्यक्ति ने याचिकाकर्ता सहित पूरे परिवार को फंसाने की मंशा से थाने में शिकायत की थी। दोनों के बीच जो विवाद हुआ था, उसमें मामूली चोटें आई थीं, इसके बावजूद हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करा दिया गया। लिहाजा, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मामले में डाक्टर की रिपोर्ट फर्जी है, जिसे जांच के दायरे में लिया जाना चाहिए। एसडीओपी तेंदूखेड़ा ने मामूली विवाद के बावजूद हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाकर पुन: चालान पेश करने का तरीका अपनाया है। इसलिए उनके आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने तर्क से सहमत होकर रोक लगा दी।