सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं
जबलपुर, यशभारत। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने अलग-अलग विभागों से सेवानिवृत्त अधिकारियोंध्कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। युगलपीठ ने माना की एक दिन पूर्व सेवानिवृत्त किए जाने के कारण याचिकाकर्ताओं को वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित नहीं किया जा सकता है। जेल विभाग के प्रहरी सेवा राम मार्को, शिक्षा विभाग की सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक लेख सिंह मरावी, शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त व्यख्याता संतोष वर्मा, शिक्षका विभाग की सेवानिवृत्त शिक्षक राकेश चौबे जिला मंडला, शिक्षा विभाग की सेवानिवृत्त प्राचार्य रमेश कुमार दहिया जिला छिंदवाड़ा की तरफ से दायर याचिका में अधिवक्ता राज कुमार अवस्थी ने कहा कि छठवें वेतनमान पुनरीक्षण के नियम अनुसार 30 जून व 31 दिसम्बर को सेवा में रहने पर वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देना होता है। याचिकाकर्ताओं को 30 जून को सेवानिवृति प्रदान की गई थी, जिसके कारण उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ शासन द्वारा नहीं दिया गया। याचिका में कहा गया था कि उन्होंने एक बर्ष तक सेवा प्रदान की है। अतः उन्हें आगमी वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित नही किया जा सकता।याचिकाओं की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए 30 जून के सेवानिवृत कर्मियों को भी उक्त लाभ देने का आदेश 7 प्रतिशत ब्याज राशि सहित देने के आदेश जारी किए हैं।