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प्राचार्य ने छात्रा को जबरन शराब पिलाकर नशे में किया दुष्कर्म, FIR, सहायक आयुक्त ने विद्यालय से हटाया, निलबंन का भेजा प्रस्ताव

अनूपपुर। कोलकाता में 9 अगस्त को डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के बाद देशभर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतर कर हाथों में कैंडल लेकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन यह दर्दनाक घटना भी समाज में हैवानियत की बढ़ती घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि न्याय न मिलने से अपराधियों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। हर दिन दुष्कर्म की नई घटनाएं सामने आ रही हैं।

अनूपपुर जिले के करनपठार थाना क्षेत्र में गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। जहां एक शिक्षक ने 12वीं की छात्रा को ओपन परीक्षा का फार्म भरवाने के नाम पर बहला-फुसलाकर खंडहरनुमा स्कूल में ले जाकर जबरन शराब पिला उसके साथ दुष्कर्म किया।

इस घिनौनी घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं सहायक आयुक्त जनजातीय विभाग ने तत्काल कार्यवाई करते हुए प्राचार्य को विद्यालय से हटाते हुए निलबंन की कार्यवाई के लिए संभागीय कार्यालय को पत्र भेजा गया हैं।

 

एसडीओपी पुष्प राजगढ़ नवीन तिवारी बताया कि करनपठार थाना क्षेत्र की निवासी 19 वर्षीय पीड़िता 9वीं और 10वीं की पढ़ाई अपने गांव के शासकीय स्कूल से की थी और 11वीं की पढ़ाई शहडोल के एक शासकीय विद्यालय से पूरी की। इस वर्ष वह 12वीं की परीक्षा ओपन बोर्ड से देना चाहती थी। 23 अगस्त को वह ओपन परीक्षा के लिए फार्म भरवाने के लिए खमरोध विद्यालय गई, जहां उसकी मुलाकात स्कूल के प्राचार्य उदय नारायण सिंह बघेल से हुई।

 

प्राचार्य ने छात्रा से कहा कि फार्म भरने के लिए उसे शहडोल जाना पड़ेगा और उसे अपने साथ शहडोल ले जाने की बात कही। लेकिन शहडोल ले जाने के बजाय आरोपी शिक्षक उसे दलदली के एक पुराने, खंडहरनुमा स्कूल भवन में ले गया। वहां पहुंचने पर उसने छात्रा का मोबाइल छीन लिया और जबरन उसे शराब पिलाने लगा। जब छात्रा ने इसका विरोध किया, तो शिक्षक ने उसके साथ मारपीट की और फिर उसे एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया।

 

छात्रा किसी तरह से बचकर भागी और अपने घर पहुंचकर परिजनों को इस घटना की जानकारी दी। परिजनों के साथ छात्रा ने सरई थाना करनपठार में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी शिक्षक उदय नारायण सिंह बघेल के खिलाफ धारा 64(2) (ख) बीएनएस और 3 (2) (v) SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

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