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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर अटकेगा पेच? सुनवाई को तैयार हुआ SC, दिन पहले PM करेंगे मीटिंग

सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में केंद्र सरकार को नए कानून के तहत दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से रोकने की मांग की गई है। उच्चतम न्यायालय बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बनी समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किए जाने को चुनौती देने वाली इस याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई करने पर सहमत हुआ है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने एनजीओ ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर किया और शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। भूषण ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए दलील पेश की थीं। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, ‘‘मुझे अभी प्रधान न्यायाधीश से संदेश मिला है कि इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए।’’’

एनजीओ ने ‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023’ के एक प्रावधान की वैधता को चुनौती दी है। नए कानून के अनुसार चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे और इसमें दो सदस्य होंगे जिनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। हाल में निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के पद से इस्तीफे के बाद एनजीओ ने शीर्ष अदालत का रुख किया है।

निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक 14 मार्च को

निर्वाचन आयोग के दो नये निर्वाचन आयुक्तों के चयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक अब 14 मार्च को होगी। शीर्ष सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि कानून मंत्रालय ने 14 मार्च को दोपहर 12 बजे होने वाली बैठक के लिए समिति के सभी सदस्यों को एक संशोधित पत्र भेजा है। यह बैठक पहले 15 मार्च को शाम 6 बजे होनी थी।

निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय की पिछले महीने सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के शुक्रवार को अचानक इस्तीफे से निर्वाचन आयुक्तों के दो पद रिक्त हो गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति में एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

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