*शादी विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की होगी जाॅंच* *कोरोना की दूसरी डोज लेने के बाद ही विवाह एवं अन्य समारोहों में शामिल होने निगमायुक्त ने सम्मानीय शहरवासियों से की अपील*
*विवाह समारोह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजकों की भी तय होगी जिम्मेदारी – संदीप जी.आर.*
*कार्यक्रमों में कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर होटल, बारातघर, माॅल, पंडाल, मंडप, आदि संस्थाओं के संचालकों पर भी की जायेगी कार्यवाही*
जबलपुर। शहर में होने वाले शादी विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए कोरोना की दोनों डोज लेना आवश्यक है, इसके लिए निगमायुक्त संदीप जी.आर. ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए शहर में होने वाले शादी विवाह सम्मेलनों एवं मांगलिक कार्यक्रमों में आकस्मिक रूप से पहुंचकर उपस्थित लोगों की जांच करने और उनके द्वारा कोरोना वैक्सीन की पहली एवं दूसरी डोज ली गई है अथवा नहीं इसकी जानकारी जुटाने के निर्देश जारी किए हैं। निगमायुक्त संदीप जी.आर. ने बताया कि शहर में शादी विवाह एवं मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं ऐसे में होटलों, बारातघरो, मॉल एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे उन्हें ही कार्यक्रम स्थलों पर प्रवेश दें जो कोरोना वैक्सीन की पहली एवं दूसरी डोज ले चुके हैं। निगमायुक्त संदीप जी.आर. ने बताया कि शहर में होने वाले शादी विवाह एवं मांगलिक कार्यक्रमों में नगर निगम की टीमें आकस्मिक रूप से कभी भी पहुंचेंगी एवं उपस्थित लोगों की जांच करते हुए उनके द्वारा वैक्सीन की पहली एवं दूसरी डोज लेने संबंधी जानकारी ली जाएगी। इस दौरान यदि बिना वैक्सीन के लगवाए लोगों की उपस्थिति पाई जाती है तो आयोजकों के साथ-साथ होटल मालिकों बारात घर संचालकों एवं मॉल के संचालकों के विरुद्ध भी नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।
निगमायुक्त संदीप जी.आर. ने बताया कि कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीन ही कारगर हथियार है ऐसे में भारत सरकार एवं प्रदेश शासन द्वारा बेहद गंभीरता के साथ वैक्सीनेशन का मुफ्त अभियान चलाया जा रहा है जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिए हैं वे जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों डोज लेते हुए अपने जीवन को सुरक्षित रखें एवं शादी विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में पूरी स्वतंत्रता के साथ कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सम्मिलित हों।