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रेत चोरी :  परिवहन के आरोपियों को 1-1 वर्ष कठोर कारावास की सजा

मंडला| न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी यश भारती न्यायालय मंडला द्वारा आरोपी रवि भांवरे पिता रघुवीर भांवरे 23 वर्ष, शिवम भांवरे पिता रामलाल भावरे दोनो निवासी ग्राम पेटेगांव थाना महाराजपुर मंडला को धारा 379 भादस के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01 माह का सश्रम कारावास के साथ 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

जानकारी अनुसार विगत 08 जून 2023 को सुबह गश्त के दौरान उपनिरीक्षक हमेचंद बरमैया को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर प्रधान आरक्षक रामदयाल धुर्वे को हमराह लेकर संगम रोड पौंडी महाराजपुर पर एक नीले रंग का पावर ट्रेक कंपनी का वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 51 एए 6478 को रोककर जांच किया गया। जिसमें रेत भरी हुई थी। चालक से नाम पूछने पर उसने अपना नाम रवि बताया और चालक से उक्त रेत परिवहन के संबंध में रॉयल्टी मांगे जाने पर रॉयल्टी नहीं होना बताया गया।

 

बताया गया कि उक्त रेत सिलगी बंजर नदी से लाई जा रही थी। ट्रेक्टर के दस्तावेज मालिक के पास होना बताया। अभियुक्त से पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन लिये गये। उक्त ट्रेक्टर साक्षीगण के समक्ष जप्त कर वाहन सुरक्षार्थ थाने में लाकर खड़ा किया गया। वाहन ट्रेक्टर क्रंमाक एमपी 51 जेडए 6478 व नीले रंग की ट्रॉली क्रंमाक एमपी 51 एए 4108 के चालक अभियुक्त रवि भांवरे के विरूद्ध धारा 379 भा.द.स. एवं धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम का अपराध पाये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

 

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुए विचारण के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला मंडला द्वारा उक्त दण्ड से आरोपीगणों को कठोर दण्ड से दण्डित किया गया। बताया गया कि आरोपीगणों ने रेत परिवहन के संबंध में खनिज कार्यालय मंडला में जुर्माना भी जमा किया गया था। शासन की ओर से प्रकरण में अभियोजन संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री रमेशचन्द्र मिश्रा के द्वारा की गई है।

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