30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे में हुई 137 मौतों पर गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी नगर पालिका को जमकर फटकार लगाई है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की बेंच ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा- “नोटिस जारी होने के बावजूद, मोरबी नगर पालिका की तरफ से कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। वे ज्यादा होशियार बन रहे हैं। पहले जवाब देने कल हाजिर हों।”
मोरबी हादसे पर सुनवाई की अगली तारीख 24 नवंबर है, लेकिन मोरबी नगर पालिका को कल यानी 16 नवंबर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।