मेथोडिस्ट चर्च को दी जमीन को वापस लेने प्रशासन ने कसा शिकंजा : चस्पा किया नोटिस

जबलपुर, यशभारत। शासन द्वारा मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया को शिक्षा के लिए उपयोग को दी गई भूमि, माफियाओं ने बिल्डरों को बेंच दी गई। जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने कार्रवाई कर नोटिस जस्पा किया है। इस मामले के उजागर होने के बाद विभाग में हड़कंप की स्थिति है।
जानकारी अनुसार राजस्व निरीक्षक के जांच अनुसार भूतल पर व्यवसाय एवं प्रथम तल पर हास्पिटल तथा आवासीय प्रयोजन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। प्लाट नं. 5 / 2 एवं 5/3 में नजूल पट्टा पंजीयन दिनांक 04 माचज़्, 2005 में आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि लीज पर दी गई है तथा उपरोक्तानुसार व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है जिससे पट्टा अभिलेख में अंकित शर्त का उल्लंघन किया जा रहा है।
जानकारी अनुसार मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के नाम जारी प्रथम बार लीज पट्टा में आवेदक ट्रस्ट को निवासार्थ लीज पर भूमि दी गई थी जिसे विक्रय किये जाने के पूर्व अनुमति लिया जाना आववश्यक होता है किन्तु उक्त अनुमति का उल्लेख राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है तथा प्रथम लीज धारी मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया जबलपुर के जिला अधीक्षक फ ादर मनीष एस गिडियन को अनुविभागीय
अधिकारी रांझी के द्वारा जारी पत्र 27 फरवरी 2023 में उक्त आवंटन चर्च के नाम जिस प्रयोजन हेतु किया गया था उसके बाई लॉज तथा अनुमति आदि के दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया परंतु अभी तक वह प्रस्तुत नहीं किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा स्वत: जिला अधीक्षक फ ादर मनीष एस गिडियन के कार्यालय में सम्पर्क किया गया किन्तु उनके द्वारा विक्रय के पूर्व शासन / सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति एवं मेथोडिस्ट चर्च के बाई लॉज तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा पारित रिजाल्यूशन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी । जिससे यह स्पष्ट हो गया कि बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति प्राप्त किये बिना लीजधारी मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया जबलपुर के द्वारा भूमि विक्रय की गयी है एवं जिन प्रयोजन हेतु शासन से भूमि प्राप्त की गयी थी उसके अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं।