मप्र आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी से कॉलेजों को मिलेगी पुरानी संबंद्वता, राज्यपाल के उपसचिव ने जारी किए आदेश
जबलपुर, यशभारत। मप्र मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर से संबंद्वता के मामलों में जल्द ही कमी आने वाली है। उन कॉलेजों को संबंद्वता दी जाएगी जो आपदा के कारण शासन कमियों को पूरा नहीं कर पाए है। इस संबंध में राज्यपाल के उपसचिव ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कुलपति से कहा गया है कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की धारा 31 की उपधारा 6 के प्रावधान के तहत कार्यपरिषद के प्रस्ताव दिनांक 06.03.2023 अ.अ. – 11 अनुसार परिनियम क्रमांक 26 के उपबंधों की कंडिका-18 के पश्चात निम्नानुसार एक नवीन कंडका-19 जोड़े जाने हेतु माननीय कुलाधिपतिजी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। कंडिका-19 – संबद्धता एवं प्रवेश संबंधित विषयों में अपवादित परिस्थितियाँ निर्मित होने पर समय-सीमा में संबद्धता जारी करने में विलंब होने की दशा में प्रत्येक प्रकरण को गुण-दोष के आधार पर संबद्धता एवं प्रवेश हेतु विचार किया जा सकेगा।