सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को अवमानना मामले में चार महीने की जेल और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। बेंच ने कहा, ‘सजा जरूरी है क्योंकि माल्या को कोई पछतावा नहीं हैं।’ जुर्माना न चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी।
माल्या को 4 हफ्ते के अंदर 8% ब्याज के साथ 40 मिलियन डॉलर (करीब 317 करोड़ रुपए) भी वापस करने को कहा गया है। माल्या ने ये रकम अपने बच्चों के विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर की थी। ऐसा न करने पर उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया वाली 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।